नई दिल्ली। एएनआई, मई 3 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 साल पुराने एक एक आपराधिक मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ शनिवार को आरोप तय कर दिए हैं। चंदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है। इस मामले में चंदोलिया के खिलाफ 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी चंदोलिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 353, , 356 के तहत आरोप तय किए। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 186 के तहत आरोपमुक्त कर दिया। आरोप तय किए जाने के समय चंदोलिया अदालत में कोर्ट थे। चंदोलिया की ओर से वकील हरिओम गुप्ता के साथ वकील सुकृत और अनन्या कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 22 मई को सूचीबद्ध...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.