नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का जिक्र करते हुए जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा है कि पर्यावरण कानून को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता संकट की यह स्थिति हमें इस बात की याद दिलाती है कि पर्यावरणीय नियमों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने वनशक्ति बनाम केंद्र सरकार के मामले में 2024 में पारित फैसले (न्यायमूर्ति एएस ओका (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति भुयान की पीठ द्वारा) में केंद्र सरकार को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि निर्माण या विस्तार शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी ली जानी चाहिए। उन्होंने अब अलग लिखे फैसले में, मुख्य न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति चंद्रन के रुख से अलग राय जाहिर करते हुए कहा कि 2024 के फैसले को वापस नहीं...
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