नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण नीति केवल दिल्ली के लिए नहीं हो सकती, सिर्फ इसलिए कि वे देश के कुलीन नागरिक हैं। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के शहरों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो अन्य शहरों के लोगों को यह अधिकार क्यों नहीं?' उन्होंने कहा कि साफ हवा का हक सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि देश भर के नागरिकों को मिलना चाहिए। यह भी पढ़ें- हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें, BJP सांसद के वकील पर क्यों उखड़ गए मीलॉर्ड? सीजेआई गवई ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नीति पूरे भारत के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था। वहां ...