नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के मुद्दों पर सुनवाई करते हुए कहा है कि 'पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध न तो संभव है और न ही यह व्यावहारिक है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखा बनाने की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की है। हालांकि शीर्ष अदालत साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगी। देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने केंद्र सरकार को सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध में संशोधन करने के बारे में निर्णय लेने को कहा है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 'हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर...