नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के मुद्दों पर सुनवाई करते हुए पटाखा कारोबारियों को हरित पटाखा बनाने की अनुमति दी। हालांकि शीर्ष कोर्ट साफ कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने केंद्र सरकार को सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध में संशोधन करने के बारे में निर्णय लेने को कहा। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से आग्रह करते हैं कि वह दिल्ली सरकार, पटाखा बनाने और बेचने वालों सहित सभी हितधारकों से बातचीत करे और ‌पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में संश...