नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति सिर्फ दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही सीमित रहेगा। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के अपने पिछले आदेश में ढील देते हुए यह फैसला दिया। मुख्य न्यायाधीश गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि त्योहार मनाने और पर्यावरण की रक्षा के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें परस्पर विरोधी हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा और उत्पन...