नई दिल्ली, अगस्त 6 -- उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य किया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार यह प्रमाण पत्र दिल्ली में किसी भी सरकारी योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक की पात्रता निर्धारित करता है। इस कदम का उद्देश्य आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी अनियमितता या कदाचार पर रोक लगाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी योजना या वित्तीय सहायता का लाभ उसके अंतर्गत पंजीकृत वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले।एलजी ने दी मंजूरी एलजी ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा को अधिसूचित करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र या राज्य सरकार की निधि से वित्त पोषित सब्स...