देहरादून, अक्टूबर 13 -- उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला पेयजल निगम में 2005 में सहायक अभियंता पद पर हुई भर्ती से जुड़ी है। पूरा प्रकरण दूसरे राज्यों के लोगों का आरक्षित पदों पर उत्तराखंड में सेवाएं देने से जुड़ा है। इसका खुलासा हिन्दुस्तान अखबार ने 2019 में किया था, जिसके बाद शासन स्तर पर जांच बैठी थी। पेयजल निगम के आरक्षित पदों पर दिल्ली, यूपी, बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। 20 साल पहले सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने इंजीनियरों को बहाल करने के आदेश दिए थे। बहाली के इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में 44 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले; कौन क...