मैनपुरी, जनवरी 31 -- कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मधाऊ में दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सैफई मेडिकल कॉलेज में दुकानदार की मौत हो गई थी। हालांकि घटना का मुकदमा जानलेवा हमले का दर्ज हुआ था। बाद में मौत होने पर इसे हत्या में तब्दील किया गया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मधाऊ निवासी दिनेश कुमार गांव में ही परचूनी की दुकान करते थे। 31 अगस्त 2023 की रात 9:15 बजे के करीब ग्रामवासी अरविंद उर्फ लंबे पुत्र सुग्रीव कुमार दुकान पर उधार सामान मांगने आया। दिनेश ने उधार सामान देने से मना किया तो आरोपी गाली देने लगा और कुछ देर बाद तमंचा लेकर आया और दिनेश को गोली मार दी। गोली लगने से घायल दिनेश को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे सैफई मेडिकल कॉलेज र...