रांची, फरवरी 3 -- रांची, संवाददाता। जेल में बंद पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की ओर से बेहतर इलाज के लिए दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेदनीनगर जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि दिनेश गोप का बेहतर इलाज एम्स, दिल्ली में कराने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। अदालत ने जेल अधीक्षक से दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वह 21 मई 2023 से जेल में है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक की ओर से 30 जनवरी के पत्र का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया गया कि एम्स दिल्ली के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, हालांकि लगातार प्रयास किया जा रहा है। रिम्स के चिकित्सकों की कमेटी ने भी स्पष्ट कहा था क...