सीवान, अगस्त 8 -- पचरुखी, एक संवाददाता। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद अब उनके दस्तावेजों का सत्यापन शुरू है। लेकिन, सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सिर्फ 11 दस्तावेज ही मान्य होंगें। इसी क्रम में गुरुवार को बीडीओ वैभव शुक्ल ने प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के सभी ग्राम कचहरी के सरपंच और सचिव के साथ बैठक की। जिसमें उन्हें मतदाता सत्यापन के लिए एक दस्तावेज वंशावली बनाने के प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग के गाइड लाइन के अनुसार जिन मतदाता का नाम साल 2003 के मतदाता सूची में था, उनसे कोई भी दस्तावेज लेने की आवश्यकता नही है। बल्कि, वैसे मतदाताओं के मतदाता सूची का भाग और सीरियल नंबर बीएलओ को अपलोड करना है। जबकि यदि मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व है,...
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