उन्नाव, मार्च 12 -- उन्नाव। कोर्ट ने निलंबन को असंवैधानिक करार देते हुए स्थगित कर दिया। इसके आदेश की मूल कॉपी जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई। सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक में तैनात सचिव पुत्तन लाल पाल को डीडीओ संजय पांडे ने 20 दिसंबर को निलंबित किया था। इसके बाद निलंबन आदेश को पुत्तन लाल पाल ने कोर्ट में चुनौती दी थी। पुत्तन ने बताया कि कोर्ट ने 7 मार्च को उस निलंबन आदेश को स्थगित करने का आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा गलत ढंग से निलंबित कर मेरी समाजिक छवि खराब की गई थी। आदेश के बाद डीडीओ की भी असंवैधानिक कार्यशैली उजागर हुई।

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