प्रयागराज, मई 23 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दालमंडी में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए ध्वस्तीकरण पर यहां के कारोबारियों और मकान मालिकों को बड़ी राहत दी है। ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस बात का भरोसा दिया है कि तब तक ध्वस्तीकरण नहीं होगा जब तक रजामंदी या अधिग्रहण नहीं हो जाता है। कोर्ट ने इसके अनुसार आदेश देते हुए इस मामले में दाखिल याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दालमंडी की भवनस्वामी शहनाज़ परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार किसी संपत्ति का विधिसम्मत अधिग्रहण नहीं करती, उचित मुआवजा नहीं देती और रजामंदी से हस्तांतरण नहीं करा लेती, तब तक ...
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