वाराणसी, मई 23 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दालमंडी में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए ध्वस्तीकरण पर भवन मालिकों को बड़ी राहत दी है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने हलफनामा दाखिल कर इस बात का भरोसा दिया है कि रजामंदी या अधिग्रहण किए बगैर ध्वस्तीकरण नहीं होगा। कोर्ट ने इसके अनुसार आदेश देते हुए इस मामले में दाखिल याचिकाएं निस्तारित कर दीं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दालमंडी की भवनस्वामी शहनाज़ परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार किसी संपत्ति का विधिसम्मत अधिग्रहण नहीं करती, उचित मुआवजा नहीं देती तथा रजामंदी से हस्तांतरण नहीं करा लेती, तब तक वहां कोई भी निर्माण ध्वस्त नहीं किया जाएगा। याचिका में बिना मुआवजा दिए ध्वस्तीकरण पर ...