विधि संवाददाता, सितम्बर 16 -- बिहार के अररिया जिले के फुलकाहा थाना के दारोगा (एएसआई) राजीव रंजन मल्ल की हत्या के मामले में 18 लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है। अररिया के एडीजे 01 रवि कुमार ने सोमवार को 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन सभी पर आर्थिक दंड के रूप में 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को एक-एक साल की सजा अलग से काटनी पड़ेगी। यह फैसला एसटी मुकदमा संख्या 539/2025 में सुनाया गया। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में लक्ष्मीपुर फुलकाहा के रूपेश कुमार यादव, मनीष प्रसाद यादव, ओम प्रकाश यादव, गुड्डू यादव, जयदेव यादव, रंजीत यादव, मुकेश यादव, खैरा चंदा नरपतगंज के कुंदन यादव, प्रमोद यादव, ललन यादव, अनमोल यादव, मिर्ज़ापुर फुलकाहा के शंभू यादव, ललित कुमार, मिथुन, गुड्डू यादव, ग...
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