नई दिल्ली, मई 29 -- बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रा के किडनैपिंग के मामले में कोर्ट ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र की एक किशोरी के अपहरण के आरोप के मामले में पीयर थानाध्यक्ष पंकज यादव ने फाइनल फॉर्म को दो वर्ष से अधिक समय से अपने पास दबाए रखा था। विशेष कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। मामले की सुनवाई तक उन्हें कोर्ट में खड़ा रखा गया। इसके बाद उन्होंने फाइनल फॉर्म दाखिल किया। इस मामले में उन पर कोर्ट पहले की पांच हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है। हाजिर नहीं होने पर नन बेलेबल वार्ंट भी जारी किया गया था। दरअसल, किशोरी के अपहरण की घटना के समय पंकज यादव मिठनपुरा थाने में सब इंस्पेक्टर थे। वे केस के आईओ बनाए गए थे। मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने 13 मई को मिठनपुरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामएकबाल प्रसाद व आईओ पंकज यादव क...