मेरठ, अगस्त 9 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में गढ़ रोड स्थित दामोदर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी की विवादित प्लाट से बेदखली के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, नगर निगम मेरठ व विपक्षियों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सोसायटी की याचिका पर दिया है। याचिका में अपर आयुक्त मेरठ के बेदखली आदेश को चुनौती दी गई है। नगर निगम के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि औरंगशाहपुर डिग्गी में करोड़ों की सरकारी संपत्ति को लेकर सिविल कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है। थर्ड पार्टी हित सृजित करने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद सोसायटी संपत्ति बेच रही है, जो न्यायालय की अवमानना है। राज्य सरकार इसकी हाई लेवल जांच करा रही है। सोसायटी के खिलाफ अपर आयुक्त ने बेदखली का आदेश जारी किया है। याची का कहना है कि उसके प्रत...
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