बाराबंकी, फरवरी 14 -- बाराबंकी। घर देर से आने पर दादी ने टोका था तो नाराज पोते ने उसकी हत्या कर दी थी। छह साल पहले बड्डूपुर में हुई इस घटना को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पोते को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बीते 23 मार्च वर्ष 2019 को थाना बड्डूपुर के बकरापुर में एक वृद्धा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुरेश गौतम द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि अजयपाल गौतम पुत्र सुरेश गौतम देर रात को घर लौटा था। जिसे लेकर उसने व उसकी मां ने उसे देर से आने पर समझाया था। इसी बात पर विवाद करते हुए अजय पाल ने अपनी दादी की हत्या कर दी थी। इसे लेकर पुलिस ने हत्या का अभियोग दर्ज किया था। अभियुक्त अजय पाल गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जे...
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