दरभंगा, सितम्बर 14 -- जाले। मौजा जाले के अनाबाद सर्वसाधारण किस्म की भूमि के एक टुकड़े की जाले अंचल से दाखिल-खारिज कर जमाबंदी सृजित कर दिए जाने से संबंधित मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने 12 सितंबर को मामले को निष्पादित करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई के लिए डीएम को निर्देशित किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने सुनवाई के दौरान पाया कि वर्ष 2020-21 में जाले अंचल के दाखिल-खारिज वाद संख्या 5205 में तत्कालीन सीओ अनिल कुमार मिश्रा ने एक ऐसी भूमि की जमाबंदी सृजित कर दी जो भूमि रिविजनल सर्वे खतियान में किस्म रास्ता, अनाबाद सर्वसाधारण के रूप में दर्ज है। इस मामले के संज्ञान में आते ही तत्कालीन सीओ राकेश कुमार ने जमाबंदी रद्दीकरण के लिए संबंधित अपर समाहर्ता को संचिका भेजी, जिसका अवलोकन ...