आजमगढ़, जनवरी 16 -- आजमगढ़, संवाददाता। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अब बच्चे का आधार कार्ड जरूरी नहीं है। शासन की तरफ से आरटीई प्रक्रिया सरल करते हुए सिर्फ माता या पिता के आधार पर बच्चों का आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। शासन की तरफ से आरटीई के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में आवेदन करने के लिए नया आदेश जारी किया है। जल्द ही आरटीई के तहत आनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों के सत्र 2026-27 में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा मे बदलाव किए जा रहे हैं। जिले में करीब साढ़े तीन सौ निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों के लिए आरटीई के तहत प्री-नर्सरी और कक्षा एक में निर्धारित सीटों में 25 प्रति...