गुड़गांव, अगस्त 9 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिला नहीं देने पर उनकी मान्यता रदद करने की चेतावनी दी गई है। मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को आरटीई के बच्चों का दाखिला 12 अगस्त तक देने के निर्देश जारी किया। इस अंतिम तिथि के बाद दाखिला नहीं देने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीई के नोडल अधिकारी नवीन अग्रवाल ने निजी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिले की तिथि बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी गई है। मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र के मुताबिक पहले दाखिले की तिथि 25 जुलाई थी। गुरुग्राम जिले में मात्र 92 छात्रों का आरटीई से दाखिले हुए हैं। जिले में 529 मान्यता प्राप्त प्र...