मुंबई, मई 14 -- अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी विचाराधीन कैदी को लंबे समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल पूरा किए बिना किसी को भी लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम का सहयोगी तारिक परवीन बीते पांच साल से जेल में था। तारिक परवीन को 2020 में जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश के बाद उसे बुधवार को नवी मुंबई की तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ ने 8 मई के आदेश में कहा कि आपराधिक मामलों में "दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है" के नियम को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पीठ...