संतकबीरनगर, अक्टूबर 19 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में मारपीट करके दांत तोड़ने के आरोपी पिता व दो पुत्रों को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी मोतीलाल, राम बेलास व दीनानाथ को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने रिहा किया। परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया । विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में रामकरन ग्राम चेरापुर थाना महुली ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका आरोप था कि 23 दिसम्बर 2000 को समय सुबह करीब छह बजे दातून करके ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.