प्रयागराज, मार्च 4 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। दहेज प्रताड़ना में पति और अन्य को अदालत ने दो वर्ष की कैद एवं सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने अभियोजन अधिकारी एवं आरोपितों के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों को देखने के बाद दिया। कोमल माखननी की शादी हेमंत माखीजा पुत्र गणेश माखीजा निवासी पलटन बाजार प्रतापगढ़ से आठ दिसम्बर 2010 को हुई थी। उनके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सबकुछ दिया। विदाई के बाद कोमल अपनी ससुराल गई तो वहां पर सास राजकुमारी माखीजा ससुर गणेश माखीजा, पति हेमंत माखीजा, देवर सतीश माखीजा एवं ननद ज्योति ने कहा कि हेमंत माखीजा बेरोजगार है, और रुपये घर से लाओ। कोमल मखननी की तहरीर पर महिला थाने में पति और ससुलवालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के ब...