मुजफ्फरपुर, मार्च 26 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रेम विवाह के बाद मायके से दहेज में एक लाख रुपये और बाइक लाने का दबाव बनाकर बहू की हत्या मामले में मंगलवार को विशेष एससी/एसटी कोर्ट में सास और पति समेत तीन को दोषी करार दिया गया। आरोपितों को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इसके लिए तिथि तय की गई है। बताया गया कि मुशहरी थाना इलाके के पलटन पासवान की पुत्री चांदनी कुमारी का गांव के ही नीरज कुमार से प्रेम विवाह हुआ था। विवाह के बाद पलटन पासवान की पुत्री ससुराल में रहने लगी। कुछ दिन बाद ससुराल वाले चांदनी पर दहेज में बाइक और एक लाख रुपये मांगकर लाने का दबाव बनाने लगे। चांदनी को उसके परिवार वाले पहले ही ठुकरा चुके थे। ऐसे में वह मायके से दहेज में रुपये और बाइक कैसे लाती। चांदनी की उसकी ससुराल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इसके बाद पलटन पास...