फतेहपुर, अक्टूबर 16 -- फतेहपुर। दहेज के लिए बहू को जिंदा फूंकने के मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दहेज हत्या में दोषी रिटायर्ड दरोगा, उसकी पत्नी और बेटे को उम्रकैद की सजा और सात-सात हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। घटना के बाद से मृतका का पति जिला कारागार में बंद है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि हुसैनगंज थाने के कमलापुर मजरे औढ़ेरा निवासी अरुण कुमार ने 25 मई 2015 को अपनी बहन अर्चना की शादी मलवां थाने के हरबंसपुर निवासी रिटायर्ड दरोगा राम सिंह के बेटे विवेक के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ससुरालीजन एक लाख रुपये कैश की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजन बहू को प्रताड़ित करते हुए विवेक की दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। 17 मई 2018 ...
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