हरदोई, अप्रैल 19 -- हरदोई। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने दहेज हत्या में मां और बेटे को जुर्म साबित होने पर आठ-आठ साल की सजा और जुर्माना लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह के अनुसार, वादी मुकदमा रामनरेश निवासी सगैंचामऊ थाना सांडी की बेटी नीलम का विवाह 12 जून, 2017 को बागीश निवासी जुझारपुर अमरिता थाना पाली के साथ हुआ था। नीलम के ससुराल वालों की ओर से अतिरिक्त दहेज में भैंस की मांग हो रही थी। पूरी न होने पर उसको आठ अप्रैल, 2018 को मारपीट कर जला दिया गया था। घटना की सूचना अभियुक्त के पड़ोसी से मिली। रामनरेश ने 10 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद बागीश और उसकी मां सुदामा के खिलाफ आरोपपत्र भेजा। जिला जज के न्यायालय में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत छह गवाहों के बयान और जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह व बचा...