मुजफ्फर नगर, मई 15 -- दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या के मामले में एफटीसी कोर्ट नम्बर 2 ने आरोपी पति को दस साल की सजा व 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने महिला की सास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी अरुण कुमार जावला ने बताया कि सहारनपुर थाना क्षेत्र के बडगांव थाना क्षेत्र के गांव शब्बीरपुर निवासी इंदर रस्तौगी ने अपनी बहन की शादी सारिका की शादी वर्ष 2014 में अंकुर जैन निवासी मोहल्ला छिंपीवाडा मोतीमहल थाना शहर कोतवाली के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए उसकी बहन का उत्पीडन कर रहे थे। आरोप था कि 11 फरवरी 2018 को पति अंकुर जैन व सास रेखा जैन ने उसकी बहन की दम घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में पति व सास के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मा...
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