बस्ती, मई 23 -- बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी और वेदप्रकाश पांडेय ने घटना का विवरण प्रस्तुत किया। राधेश्याम पांडेय ग्राम वीरपुर पोस्ट चारू थाना छपिया गोंडा ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर कथन किया कि बेटी पुष्पा की शादी 18 अप्रैल 2017 को अमरेश तिवारी नकटीदेई थाना कप्तानगंज के साथ की थी। पुष्पा गौने में विदा होकर 28 अप्रैल 2017 को पहली बार ससुराल गई। दामाद और उसके ससुर गुरुप्रसाद तिवारी व भाई सुनील व बृजेश, उनकी माता तथा परिवार के लोग शादी के दहेज में कार की मांग कर रहे थे। 17 मार्च 2021 को उसके ससुराल मिलने गया। बेटी ने बताया कि वह लोग उसे मार डालने और दूसरी शादी करने की धमकी दे रहे रहे हैं। समझा-बुझाकर घर चला गया। 18 मार्च 2021...