औरैया, दिसम्बर 11 -- अजीतमल थाना क्षेत्र के ग्राम चपटा में हुई एक नव विवाहिता की दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश एडीजे एफटीसी प्रथम अतीकउद्दीन ने मृतक की शादी के दौरान दहेज की मांग पूरी न होने पर हुए इस गंभीर अपराध में पति रामकुमार उर्फ रामु और सास को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला करीब 33 वर्ष पुराना है। वादी रामचरण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री मंदाकिनी की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व ग्राम चपटा निवासी रामकुमार उर्फ रामु पुत्र लल्लू उर्फ लटुरे के साथ हुई थी। शादी में वादी ने अपनी क्षमता अनुसार दहेज दिया था। 21 मई 2002 की शाम लगभग 6 बजे रामकुमार अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर वा...