बाराबंकी, अगस्त 1 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर एक ने दहेज की कमी को लेकर एक विवाहिता की हत्या के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास व 3-3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना जहांगीराबाद के ग्राम लालपुर निवासी कैलाश ने अपनी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी। पुलिस ने परमावती पत्नी राजेन्द्र , बिट्टन उर्फ रामावती, संदीप निवासी ग्राम लालपुर थाना जहांगीराबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास व 3-3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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