मथुरा, जुलाई 10 -- अपर सत्र न्यायाधीश विद्याभूषण पांडेय ने दहेज के लिए बहु की हत्या करने के मामले में पति सहित सास-ससुर को दोषी मानते हुए 20-20 साल की कैद की सजा और 35-35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पति घटना के बाद से ही जेल में है। मृतका की पुत्री को जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये दिए जाएंगे। मकुदमे की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुंतल ने बताया कि थाना सदर बाजार के इंदुपुरम कॉलोनी (औरंगाबाद) मे रहने वाले संदीप भाटी की शादी वर्ष 2017 में बरसाना की रहने वाली सोनम के साथ हुई थी। शादी में सोनम के पिता ने 12 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बाद भी ससुरालीजनों द्वरा दहेज के लिए पांच लाख रुपये की अतिररिक्त मांग को लेकर सोनम से मारपीट की जाने लगी। सोनम ने इस बारे में अपने माता पिता से शिकायत की। इसके बाद मामला महिला थान...