संभल, अक्टूबर 29 -- थाना नखासा के के कस्बा सिरसी में वर्ष 2020 में दहेज की खातिर पत्नी की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने इसमें पति को दोषी करार दिया है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि वादी मुशाहिद ने थाना नखासा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसने अपनी पुत्री नाजुक की शादी तीन नवंबर 2020 को सिरसी कस्बे के मोहल्ला चौधरियान निवासी फिरोज पुत्र सायब अली से की थी। शादी में साढ़े तीन लाख रुपये नकद अन्य सामान दिया था। पुत्री के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे । शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देते हुए पुत्री नाजुक को प्रताड़ित करने लगे। 27 दिसंबर 2020 की रात 11:45 बजे पति फिरोज, सास शौकीन जहां, ससुर सायब अली तथा परिवार की अन्य महिलाएं नाजुक से दहेज की म...