दुमका, मई 23 -- दुमका, प्रतिनिधि। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति उमेश कुमार सिंह को दुमका की द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 8 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी। यह घटना छह साल पुराना है। दोषी तालझारी बाजार का निवासी है। इस केस में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों की गवाही कराई थी। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को सजा सुनाई। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के डूमरकुंडी के रहने वाले भागीरथ सिंह ने 10 जुलाई 2019 को बेटी रेखा देवी की शादी तालझारी बाजार के उमेश सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से रेखा को एक मोटरसाइकिल के लिए परेशान किया जाता था। उमेश ने धमकी दी थी कि अगर उसे बाइक नहीं मिली तो वह उसे जान से मार देगा। रक्षाबंधन पर रेखा मायके आई तो उसने प्रताड़ना की सारी बात घरवालों को बताई...