जमशेदपुर, अगस्त 19 -- मानगो के उलीडीह में खुशबू कुमारी की मौत मामले में दोषी पति विशाल शर्मा और ससुर संतोष शर्मा को एडीजे-6 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। पति विशाल शर्मा को मौत मामले में 10 वर्ष कारावास और 5000 रुपये जुर्माना तथा दहेज प्रताड़ना में 2 वर्ष कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा मिली। वहीं, ससुर संतोष शर्मा को मौत मामले में 7 वर्ष कारावास और 5000 रुपये जुर्माना, जबकि दहेज प्रताड़ना में 1 वर्ष कारावास और 5000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश हुआ। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पक्ष रखा और केस के अनुसंधान पदाधिकारी सहित 13 गवाहों का परीक्षण कराया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, खुशबू कुमारी की 3 नवंबर 2022 को शादी हुई थी। इसके छह माह बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। जांच में दहेज प...