दहेज हत्या में पति को 10 व ससुर को 7 वर्ष का कारावास
मथुरा, अप्रैल 6 -- दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या कर शव जला देने वाले पति को 10 व ससुर को सात वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा एडीजे एफटीसी प्रथम ज्योति ने सुनाई है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा की गई। ग्राम दौलतपुर थाना बलदेव निवासी महावीर सिंह ने अपनी बहन मीना की शादी 11 मई 2013 को मांट के गांव नगला देह निवासी जगमोहन के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले मीना से दहेज के तौर पर मोटर साइकिल की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 9 नवंबर 2023 को मीना की हत्या कर शव को जला दिया। इस बात की जानकारी जब मृतका के भाई महावीर को हुई तो उसने पति जगमोहन व ससुर सीताराम के खिलाफ मांट थाने में बहन की दहेज की खातिर हत्या कर शव को जला दिए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।...
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