बदायूं, जनवरी 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश/महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विशेष न्यायधीश सौरभ सक्सेना ने सात साल पहले दहेज के कारण की गई पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार थाना वजीरगंज क्षेत्र निवासी लल्लन ने 24 मई 2018 को थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि।उसकी ममेरी बहन शहनाज मृतक की शादी तीन साल पहले मोहल्ला बनिया वजीरगंज निवासी बच्चू खां के साथ हुई थी। दान दहेज से पति, सास रहीसा बेगम तथा ससुर अमन शेर खुश नहीं थे। 23 मई के दिन इन लोगों ने दहेज न मिलने की वजह से बहन को मार दिया। तब पुलिस ने केस पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलन करके पति, सास,ससुर सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को न...
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