अमरोहा, अक्टूबर 31 -- दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति को दस साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, आरोपी ससुर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव गौहत निवासी गिरिराज सिंह ने अपनी बहन वीरवती की शादी साल 2018 में आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव खड़करानी उर्फ रानीवाला के रहने वाले पुष्पेंद्र के साथ की थी। उससे पहले वीरवती की बड़ी बहन कुसुमवती की शादी भी इसी गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही पुष्पेंद्र दहेज को लेकर संतुष्ट नहीं था। वह वीरवती पर मायके से सोने की चेन और तीन लाख रुपये दिलाने का दबाव बनाता था। 30 जून 2020 की सुबह छह बजे पुष्पेंद्र ने दहेज के लिए वीरवती की हत्या कर दी थी और बाद में उसे आत्महत्या दर्शाने के लिए शव फंदे पर लटका दिया था। सूचना ...
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