लखीमपुरखीरी, नवम्बर 1 -- दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने आरोपी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 37000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने इसी मामले में सास ससुर समेत छह आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत न पाते उन्हें बरी कर दिया। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर के रहने वाले प्रकाश ने अपनी पुत्री भानमती का विवाह नीमगांव थाना क्षेत्र के खरगपुर के रहने वाले रूपेश के साथ किया वर्ष 2019 में किया था। रूपेश और उसके घर वाले दहेज की खातिर भानमती को प्रताड़ित करते थे। ससुरालियों ने 29-30 दिसम्बर की रात भानमती को पीट पीट कर मार डाला। प्रकाश ने पति रूपेश, ससुर गंगाराम, सास संगीता, ननद सोनम, स...
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