गाजीपुर, फरवरी 14 -- गाजीपुर, संवाददाता। दहेज हत्या के आठ साल पुराने मामले में जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को पति और सास को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव डिहवा निवासी अच्छे लाल राजभर ने थाना सादात में तहरीर दी। बताया कि अपनी लड़की पूजा की शादी जून 2017 में थाना सादात के गांव करमदेपुर के अभिषेक राजभर पुत्र राजेश राजभर के साथ किया था। शादी के कुछ दिन बाद पति अभिषेक, सास बुधनी देवी, ससुर राजेश राजभर दहेज में अंगूठी, गाड़ी, एक लाख रुपये की मांग करते थे। उसको प्रताड़ित करते थे। सूचना पर लड़की के ससुराल गया तो लड़की पूजा ने बताया कि उसके ससुराल वाले जान से मार सकते हैं। 14 जून 2019 को सूच...
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