गोरखपुर, नवम्बर 20 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय की अदालत ने गगहा थाना क्षेत्र के कनेलपुर निवासी तीन अभियुक्तों पति सुजीत प्रजापति, सास सुधा देवी और ससुर हीरालाल प्रजापति को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष का कठोर कारावास और 38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे एवं अतुल शुक्ल ने बताया कि पीड़िता पूजा की शादी 17 मई 2019 को सुजीत प्रजापति के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद पति और उसके परिवार वालों द्वारा कम दहेज का ताना मारकर पीड़िता को प्रताड़ित किया जाने लगा। वादिनी के मुताबिक लगातार हो रही प्रताड़ना के बीच 9 अगस्त 2020 को तीनों अभियुक्तों ने मिलकर उसकी बेटी पूजा की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई वि...