बदायूं, जुलाई 29 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व त्वारित न्यायालय, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोपी पति, सास और ससुर को दोषी सिद्ध किया। दोषियों को 10-10 साल की कैद की सुनाई। इसके साथ ही 14-14 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। एडीजी सी मदनलाल राजपूत के अनुसार थाना कादरचौक के ग्राम खिरिया बाकरपुर निवासी विकम सिंह पुत्र लालमन सिंह ने थाना मुजरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा, उसने अपनी लड़की संतोष कुमारी 25 वर्ष की शादी 2010 को ग्राम मूसेपुर थाना मुजरिया निवासी वीरेश कुमार पुत्र महेश के साथ की। अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया। शादी के बाद दामाद वीरेश, बेटी के ससुर महेश पुत्र प्यारेलाल, सास मुन्नी देवी निवासीगण मूसेपुर थाना गुजरिया उसकी बेटी को दहेज के कारण मारपी...