पीलीभीत, जून 1 -- पीलीभीत। संवाददाता दहेज हत्या का आरोप सिद्ध होने पर जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने अभियुक्त पति, सास व ससुर को आजीवन सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत मृतका के पिता को देने का आदेश दिया गया। अभियोजन के अनुसार लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी कालोनी निवासी वीरेंद्र तिवारी ने अपनी पुत्री प्रियंका शर्मा का विवाह 13 मार्च 2019 को थाना हजारा के ग्राम विजय नगर निवासी अनूप शर्मा पुत्र गुड्डू शर्मा के साथ किया था। कुछ ही समय बाद पति अनूप शर्मा, ससुर गुड्डू शर्मा व सास इंदु शर्मा कम दहेज का ताना देकर प्रियंका को प्रताड़ित करने लगे। यह बात उसने मायके वालों को बताई। उन्होंने प्रियंका के पति, सास व ससुर को समझाने की कोशिश की, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। आए दिन उसके सा...
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