गाजीपुर, मार्च 7 -- गाजीपुर, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में गुरुवार को नोनहरा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में हुए दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार जंगीपुर थाना क्षेत्र के सहादतपुर पचला निवासी सूरज राजभर ने तीन दिसंबर 2020 को तहरीर दिया। बताया कि उसकी बहन पूजा राजभर की शादी अशोक राजभर उर्फ दीपू पुत्र गणेश राजभर निवासी महेशपुर कला थाना नोनहरा के साथ 11 मई 2018 को हुई थी। शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज पिता ने दिया था। इसके बाद भी बहन का पति अशोक राजभर, देवर चंदन राजभर, सास सविता राजभर और ससुर गणेश राजभर दहेज से संतुष्ट नहीं थे। सभी लोग उसकी बहन पूजा को दहेज में बुलेट और सोने की चेन और एक लाख के लिए प्रताड़...
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