एटा, नवम्बर 27 -- दहेज की खातिर हत्या के मामले में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर पति, ससुर सहित चार आरोपियों को दोषी माना। दोषियों को सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया हैं। एडीजीसी संध्या भारती के अनुसार थाना पिलुआ के गांव नरहौली निवासी अमीर सिंह ने थाना मारहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि बेटी भावना की शादी 30 नवंबर 2007 को शीलेन्द्र पुत्र ओमवीर निवासी कातौर मारहरा के साथ की थी। ससुरालीजन दहेज में बाइक,50 हजार, अन्य सामान मांगते थे। दहेज न देने पर बेटी का उत्पीड़न करते थे। 15 मार्च 2009 को सूचना मिली थी कि ससुरालीजनों ने मिलकर बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। पिता ने थाना मारहरा में ससुरालीजनों के विरूद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गुरुवार को दोनों पक...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.