मुजफ्फरपुर, अगस्त 7 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हथौड़ी थाना के सहिला बैद्यनाथ गांव में चार वर्ष पूर्व विवाहिता विभा कुमारी की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 ने बुधवार को तीन लोगों को दोषी करार दिया। दोषियों में विवाहिता का पति ओमप्रकाश राय, ससुर चंदेश्वर राय व सास कृष्णा देवी शामिल हैं। तीनों को 13 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोतीलाल साह ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया। पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर : विवाहिता विभा कुमारी के पिता महिन्दवारा थाने के महेशा फरकपुर निवासी उमेश राय ने 31 मई 2021 को हथौड़ी थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें विभा के पति, ससुर, सास और ननद रूबी देवी को आरोपित किया था। कहा था कि पांच वर्ष पहले विभा कुमारी की शादी ओमप्रकाश राय से हुई थी। ससुराल वाल...