बदायूं, मार्च 2 -- अपर सत्र न्यायाधीश/महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विशेष न्यायधीश सौरभ सक्सेना ने सात साल पहले दहेज के न मिलने पर तेल छिड़क कर मृत्यु कारीत करने के आरोपी पति और देवर को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार इस्लामनगर क्षेत्र निवासी बाबू ने बिल्सी कोतवाली में 18 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया, उसकी पोती आश्बी की शादी साल 2014 में बिल्सी थाना क्षेत्र के पप्पू पुत्र इसरार से हुई थी। शादी के बाद से ही आश्बी के पति व उसके परिवार वाले पोती से कम लाए हुए दहेज की बजह से आए दिन ताने देते थे और कम दहेज की वजह से झगड़ा करते थे। दहेज में दो लाख रुपए और बाइक की मांग करते थे । 17 मई 2018 को वादी को जानकारी हुई कि उसकी पोती को उस...