आगरा, नवम्बर 23 -- आगरा। दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, सास व ननद को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने आरोपी पति प्रदीप, सास पूनम व ननद गीता देवी निवासीगण एत्मादपुर को सात वर्ष के कारावास एवं 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी मानवेंद्र सिंह निवासी पैसई खंदौली ने थाना एत्मादपुर पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन की शादी आरोपी प्रदीप के साथ हुई थी। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर उसकी बहन की 24 नवंबर 2020 को आरोपियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 31 दिसंबर ...