बांदा, नवम्बर 26 -- बांदा। संवाददाता न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या में दोषी पति व सास को दस-दस वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उमरी गांव निवासी राकेश के घर में विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला था। युवती के पिता ने बबेरू कोतवाली में तहरीर देकर ससुरालीजनों पर मार पीटकर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद कुमार ने विवेचना की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने उमरी गांव निवासी पति अंकित उर्फ पप्पू पुत्र राकेश और सास रन्नू देवी को दस-दस वर्ष के कारावास और छह हजार रुपये का जुर्माना किया है। दोनों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।

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