आगरा, फरवरी 15 -- दहेज में बुलट मोटर साइकिल और पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित पति करन उर्फ प्रदीप निवासी अलबतिया को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज कुंदन किशोर ने उसे सात वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी हरीबाबू बघेल ने गवाह और साक्ष्य पेश किए। वादी ने थाना जगदीशपुरा में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री की शादी आरोपित करन उर्फ प्रदीप के साथ हुई थी। आरोपित उसकी पुत्री से दहेज में एक बुलट मोटर साइकिल एवं पांच लाख रुपये की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करते थे। उसकी पुत्री की 26 दिसंबर 2019 को आरोपित ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दहेज हत्या, उत्पीड़न एवं धमकी समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 28 दिसंबर को आरोपि...